सिंगरौली

नेशनल लोक अदालत में बकाया करों के अधिभार पर 25 से 100 प्रतिशत तक छूट

12 सितंबर को सामुदायिक भवन बैढ़न में लगेगी लोक अदालत, करदाताओं को मिलेगा लंबित कर निपटाने का अवसर

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
सिंगरौली। नगर पालिक निगम सिंगरौली द्वारा 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में शहर के करदाताओं को बकाया करों के अधिभार में विशेष छूट दी जाएगी। वर्ष 2025-26 तक लंबित बकाया राशि के अधिभार पर 25 से 100 प्रतिशत तक छूट का लाभ पात्र करदाता ले सकेंगे।
नगर निगम के उपायुक्त आर.पी. बैस ने बताया कि यह छूट मुख्य रूप से सम्पत्तिकर, जल प्रभार सहित अन्य उपभोक्ता प्रभारों पर लागू होगी। करदाता निर्धारित प्रक्रिया के तहत बकाया राशि जमा कर इस विशेष छूट का लाभ उठा सकते हैं।उन्होंने नागरिकों से अपील की कि नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाकर वर्षों से लंबित करों का निपटारा करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम को मिलने वाला कर राजस्व सड़क, नाली, प्रकाश, स्वच्छता, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाओं के संचालन एवं विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय पर कर भुगतान से शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी।
सुबह 10 से शाम 6 बजे तक होगा आयोजन
नेशनल लोक अदालत का आयोजन सामुदायिक भवन, बैढ़न में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, ताकि नागरिक मौके पर ही अपने लंबित करों का निराकरण करा सकें।
नगर निगम ने करदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर पहुंचकर अधिभार में मिल रही विशेष छूट का लाभ उठाएं और शहर के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
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