गाजियाबाद
लोनी में उप निबंधक कार्यालय के लिए भूमि चिह्नित, शासन की मंजूरी का इंतजार
चिन्हित भूमि का दिल्ली-सहारनपुर हाईवे से भी जुड़ाव

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
लोनी, गाजियाबाद। लोनी में उप निबंधक कार्यालय के नए भवन के निर्माण की दिशा में प्रशासनिक कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए तहसील लोनी के अंतर्गत गाटा संख्या 147 में 0.2000 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। संबंधित भूमि का सहायक महानिरीक्षक निबंधन, गाजियाबाद, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी लोनी और तहसीलदार लोनी ने संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भूमि को उप निबंधक कार्यालय के संचालन के लिए उपयुक्त पाया गया।
प्रस्तावित भूमि तहसील भवन लोनी (बंथला) से करीब आठ किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से भी कनेक्टिविटी है। प्रशासनिक स्तर पर तैयार प्रस्ताव के अनुसार, लोनी क्षेत्र में लगातार बढ़ती आबादी के चलते उप निबंधक कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वहीं, कार्यालय भवन निर्माण के लिए उपयुक्त निःशुल्क भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण चिह्नित भूमि के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
प्रदेश के उच्चाधिकारियों को भेजे पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण सहायक महानिरीक्षक निबंधन, गाजियाबाद, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी लोनी तथा तहसीलदार लोनी द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान भूमि को उप निबंधक कार्यालय के संचालन के लिए उपयुक्त पाया गया।
चिह्नित भूमि तहसील भवन लोनी (बंथला) से लगभग आठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से इसकी कनेक्टिविटी भी है। पत्र के मुताबिक, लोनी क्षेत्र में बढ़ती आबादी और उपयुक्त निःशुल्क भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण इस भूमि को कार्यालय भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित किया गया है।
प्रस्ताव में शासनादेश के प्रावधानों का हवाला देते हुए भूमि के निःशुल्क पुनर्ग्रहण के लिए प्रशासनिक विभाग की अनुमति एवं सहमति मांगी गई है, ताकि भूमि आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
हालांकि, फिलहाल भूमि आवंटन की अंतिम स्वीकृति मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। शासन की अनुमति के बाद ही भूमि आवंटन और भवन निर्माण की दिशा में आगे की कार्रवाई हो सकेगी। निरीक्षण के दौरान भूमि को उप निबंधक कार्यालय के संचालन के लिए उपयुक्त पाया गया।। पत्र के मुताबिक, लोनी क्षेत्र में बढ़ती आबादी और उपयुक्त निःशुल्क भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण इस भूमि को कार्यालय भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, संबंधित भूमि का विवरण गाजियाबाद जनपद, तहसील लोनी और परगना लोनी के अंतर्गत दर्ज है। अभिलेख में गाटा संख्या 147 तथा भूमि का क्षेत्रफल 0.2000 हेक्टेयर अंकित है। भूमि की श्रेणी और उसके प्रबंधन से संबंधित विवरण भी आदेश में शामिल किया गया है।
आदेश में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 तथा संबंधित शासनादेशों और नियमों का उल्लेख करते हुए भूमि के पुनर्ग्रहण की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।
राजस्व अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई
जिलाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश की प्रतिलिपि संबंधित राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भेजी गई है, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।


