
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न मामले से संबंधित 24 वादों का निष्पादन कर 12,35,000 रूपये का समझौता किया गया। निष्पादित मामले में क्रिमिनल कंपाउंडेबल के 19 मामले में 21,000 रूपये व बिजली के एक मामले का निष्पादन कर 2,50,000 रूपये, एमएसीटी के एक मामले में 1,75,000 रूपये एवं एनआई एक्ट के तीन मामले में 7,89,000 रूपये का समझौता किया गया।
इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीपक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामले के त्वरित निष्पादन को लेकर छह न्यायिक बेंच का गठन किया गया था। प्रथम न्यायिक बेंच पर परिवार वाद, मेट्रीमोनियल वाद एवं भारतीय दंड विधान की धारा 125 से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। इसकी सुनवाई परिवार न्यायालय के प्रधान जज अनिल कुमार पांडेय एवं एलएडीसी रीतेश कुमार सिंह ने किया। दूसरे न्यायिक बेंच पर एमएसीटी, सिविल अपील,रेवेन्यू, श्रम वाद सहित अन्य ट्रिव्यूनल से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। इस बैंच पर जिला जज प्रथम कुमार पावन एवं एलएडीसी अजीत कुमार सुनवाई कर रहे थे। तृतीय न्यायिक बेंच पर बिजली से संबंधित विवादों की सुनवाई हुई। इसकी सुनवाई
जिला जज तृतीय रीचा श्रीवास्तव एवं एलएडीसी राहुल कुमार ने किया। चौथे न्यायिक बेंच पर सीजेएम कोर्ट , सबजज पंचम प्रवीण उरांव कोर्ट , एवं एसडीजेएम कोर्ट से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशिभूषण शर्मा एवं पैनल अधिवक्ता अरविंद कुमार गुप्ता ने किया।
पांचवीं न्यायिक बेंच पर सबजज प्रथम, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अमित बंसल एवं सबजज तृतीय कोर्ट के मामले की सुनवाई हुई। इस बेंच पर सबजज तृतीय रेमी प्रफुल्ल बा एवं एलएडीसी आयूष राज सुनवाई कर रहे थे। छठे न्यायिक बेंच पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राज कल्याण, खालिद रसीद अली अहमद, सतीश कुमार मुंडा, मुक्ति भगत कोर्ट से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राज कल्याण एवं एलएडीसी लीली कुमारी ने किया।



