पाकुड़

कैटिगरी 2 के बालूघाटों के ई- नीलामी हेतु हुई जिला स्तरीय समिति की बैठक

District level committee meeting held for e-auction of category 2 sand ghats

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़ जिला अन्तर्गत कैटिगरी 2 के बालूघाटों के ई-नीलामी हेतु उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला खनन पदाधिकारी द्वारा यह बताया गया कि झारखण्ड बालू खनन नियमावली, 2025 झारखण्ड राज्य अंतर्गत स्थित संबंधित जिलों के जिला सर्वे रिपोर्ट (Sand) में उल्लिखित सभी बालूधारित भूमि / नदियों हेतु लागू है। उक्त नियमावली के अनुसार बिना वैध खनन पट्टा प्राप्त किये बालू खनिज का उत्खनन करना प्रतिबंधित है। साथ ही किसी व्यक्ति को राज्य में कुल 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि क्षेत्र पर बालू खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जाएगा। पाकुड़ जिलान्तर्गत जिला सर्वे रिपोर्ट (Sand) में उल्लिखित 07 Category II की विवरणी जिला खनन पदाधिकारी द्वारा दी गई। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि खान एवं भूतत्व से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार जिलान्तर्गत स्थित सभी 7 Category ।। बालूघाटों को एक इकाई मानते हुए नियमावली के तहत नीलामी किया जाना है। बैठक के दौरान उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा रिजर्व प्राइस की गणना, वार्षिक खनिज रियायती मूल्य, बोली राशि, बयाना राशि जमा (ईएमडी), प्रदर्शन सुरक्षा, वार्षिक खनन योग्य रेत मात्रा आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर उपायुक्त मनीष कुमार ने नियमानुसार नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करने को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर सभी के साथ चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

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