अमरोहा
11 साल पुराने लूट और हत्या केस में फैसला
तीन दोषियों को उम्रकैद और 85 हजार का जुर्माना, एक आरोपी की मौत

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
अमरोहा : न्यायालय ने 11 साल पुराने एक किसान की हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर 85 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जमानत पर चल रहे सभी दोषियों को फैसले के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।घटना 16 अगस्त 2014 की है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रुखालू के किसान हसमत रात करीब 12:30 बजे अपने परिवार के साथ घर के बरामदे में सो रहे थे। चार बदमाश घर में घुसे और अलमारी से 36 हजार रुपये व जेवरात चुरा लिए।हसमत की नींद खुली और उन्होंने एक बदमाश को पकड़ लिया। अन्य तीन बदमाशों ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए हसमत को गोली मार दी। मृतक के बेटे इरशाद ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट और हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।पुलिस ने रुखालू गांव के सुरेंद्र सिंह, नीरज सिंह, कलुआ और बछरायूं थानाक्षेत्र के जाटोवाली गांव के मुंशी को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीया की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी अमित कुमार वशिष्ठ ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की।सुनवाई के दौरान एक आरोपी नीरज सिंह की मौत हो गई। शनिवार को न्यायालय ने साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर सुरेंद्र सिंह, मुंशी और कलुवा को दोषी करार दिया।




