गोड्डा
जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा
15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो गोड्डा
कोर्ट प्रतिनिधि गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव की अदालत ने चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी विजय कुमार राय को दोषी पाकर सजा दी है. आरोपी को न्यायालय ने भादवि 307 में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो महीने की साधारण सजा अलग से काटनी होगी, हलांकि न्यायालय ने आरोपी को भादवि की धारा 324 एवं 341 में भी दोषी पाकर सजा दी है और सभी सजा साथ साथ चलाने का आदेश दिया है. सजावार आरोपी विजय कुमार राय मेहरमा थाना क्षेत्र के सिंघाड़ी का रहनेवाला है. आरोपी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर गाँव के ही प्रताप नारायण कुशवाहा एवं बचाने आये उसके सहयोगी को चाकू से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था, घटना 9 अक्टूबर 2013 को 2:30 बजे दिन में सिंघाड़ी दुर्गा मंदिर के घटी थी. गंभीर रूप से जख्मी प्रताप नारायण कुशवाहा को बेहतर ईलाज हेतु भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया और पुलिस द्वारा मेहरमा थाना में प्राथमिक सं 250/13 दर्ज हुआ. पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम में घटना सत्य पाकर अन्य पर अनुसंधान जारी रखते हुए आरोपी विजय कुमार राय के विरुद्ध चार्ज सीट दाखिल की. मुकदमा सत्र न्यायालय में विचारणीय होने के कारण सत्र वाद 40/2014 में तब्दील हुआ, न्यायालय में ग्यारह गवाहों की गवाही एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त फैसला सुनाया गया



