अमरोहा

जिला निर्वाचन अधिकारी ने की जनपद के मतदाताओं से अपील

चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदाता अपना गणना प्रपत्र भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा करा दें

 नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो 
अमरोहा। जिला निर्वाचन अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए जनपद के मतदाताओं से अपील करते हुए चुनावी प्रकिया में पारदर्शिता और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदाता अपना  गणना प्रपत्र भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा करा दें ताकि उनका मताधिकार सुरक्षित रह सके।उन्होंने बताया कि गणना प्रपत्र के भरने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया ताकि सभी मतदाता आसानी से फॉर्म भर सके।कहा कि यह मतदाता सूची के सत्यापन व सुधार की प्रक्रिया चल रही है।जिला निर्वाचन अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने जनपद के सभी मतदाताओं को अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत वर्तमान में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है।इस प्रक्रिया में वर्तमान में समस्त वर्तमान मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किया जा रहा है जिसे मतदाताओं द्वारा भर कर और हस्ताक्षरित करके बीएलओ को ससमय दिया जाना है जिससे कि मतदाताओं का नाम आलेख्य मतदाता सूची में प्रकाशित हो सके। यह प्रथम चरण का कार्य 4 दिसम्बर तक पूर्ण होना है।
यह सूचित किया जाता है कि यदि किसी मतदाता का एक से अधिक स्थान पर मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो उसे एक से अधिक गणना प्रपत्र प्राप्त होंगे। परंतु ऐसे मतदाताओं को एक ही स्थान (सामान्य निवास स्थल) से अपना गणना प्रपत्र (एन्युमेरेशन फॉर्म) भरना है।यदि मतदाता एक से अधिक स्थान से गणना प्रपत्र भरकर देता है तो यह कानूनी अपराध है और ऐसे मतदाता के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अंतर्गत कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें 1 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। सभी मतदाताओं से अपील है कि शीघ्र अपना गणना प्रपत्र भर दें जिससे कि उनका नाम आलेख्य सूची में प्रकाशित हो सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश के अनुसार मतदाता 2003 की वोटर लिस्ट से
माता
पिता
दादा
दादी
नाना
नानी आदि में से किसी एक का ब्यौरा भरकर गणना फार्म जमा कर सकते हैं।2. केवल 3 मूलभूत चीजे आवश्यक है, नवीनतम फोटो, मोबाइल नंबर 3. माता पिता का नाम भरना जरूरी है।4. आधार कार्ड और पहचान पत्र (EPIC NUMBER) देना वैकल्पिक है, जरूरी नहीं है।5. जिसकी 2 जगह वोट हो वो केवल 1 जगह ही गणना फार्म जमा करें।6. सबसे महत्वपूर्ण बात मुख्य निर्वाचन आयोग  के अनुसार_ SIR फार्म जमा ना करने से वोट का अधिकार प्रभावित होगा। नागरिकता के अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
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