गोड्डा
पत्नी को हत्या की नियत से जख्मी करने के आरोपित को सश्रम कारावास

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा : पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा के न्यायालय ने हत्या की नियत से पत्नी को धारदार हथियार से वार कर जख्मी करने के आरोपित पति नगर थाना क्षेत्र के चपरासी मुहल्ला निवासी बरुण कुमार मंडल को दोषी पाकर 307 भादवि के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25000 रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया। भादवि की धारा 324 के तहत तीन वर्ष कारावास एवं 25000 रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की सजा से दंडित किया गया। जबकि 504 भादवि के तहत छह माह कारावास व 5000 रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। सभी सजा साथ- साथ चलेगी। मामले के विचारण के दौरान अभियाेजन की ओर से न्यायालय के समक्ष छह गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने दोषी पाकर सजा सुनाई। नगर थाना में 19 अगस्त 2022 को दर्ज प्राथमिकी में बांका जिला के हिरम्बी धोरैया ( बिहार ) निवासी विशाल कुमार मंडल ने कहा था कि वह कुरमा धोरैया गांव से मौसी नीतू देवी पति बरूण मंडल को साथ लेकर गोड्डा चपरासी टोला आ रहा था। गोड्डा पहुंंचने पर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित प्रिया होटल पहुंची। वहां मौसा बरूण मंडल काम करते थे। होटल पहुुंचकर मौसी नीतू देवी ने पैसे की मांग की। इसको लेकर दोनों के बीच बात बढ़ गई और बरूण मंडल ने सब्जी काटने वाली हारदार हथियार से मौसी पर प्रहार कर दिया। इससे वह बुरी तरह जख्मी हो कर गिर पड़ी। हल्ला सुनकर आसपास के लोग आए और मौसी को सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां से बेहतर इलाज के लिए रिम्स, रांची रेफर कर दिया गया।



