बरेली

बरेली में मस्जिद पर चला बुलडोजर

अवैध निर्माण ध्वस्त, हाईकोर्ट के आदेश पर ऐक्शन

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
बरेली। जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में शनिवार को पुलिस-प्रशासन ने ग्राम समाज की करीब 300 वर्ग गज जमीन में बने धार्मिक स्थल का ध्वस्तीकरण कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह कदम उठाया गया। सुबह होते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। दो बुलडोजरों की मदद से निर्माण को गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि संबंधित पक्ष को कई बार नोटिस जारी किए गए थे। तय सीमा के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर चलाने का फैसला लिया।
एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि इस भूमि को लेकर कानूनी विवाद साल 2008 से ही चल रहा था। सबसे पहले तहसीलदार कोर्ट ने इस निर्माण को अवैध मानते हुए बेदखली के आदेश पारित किए थे। इसके बाद दूसरा पक्ष राहत के लिए सिविल कोर्ट गया, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली और उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। जैसे ही अदालत की बाधाएं दूर हुईं, प्रशासन ने भारी पुलिस बल और पीएसी की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी।
करीब 300 वर्ग गज में फैली इस मस्जिद को गिराने के दौरान गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। कई थानों की फोर्स और पीएसी के जवानों ने पूरे इलाके को घेरे रखा ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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