नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
ललितपुर। जिले में धोखाधड़ी और साजिश का एक गंभीर मामला सामने आया है। थाना कोतवाली पुलिस ने एक सेवानिवृत्त सब-इंस्पेक्टर और उनके परिवार के खिलाफ जमीन के सौदे में लाखों रुपये की हेराफेरी करने और पीडि़त को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने के आरोप में सीजेएम न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की है। सिविल लाइन निवासी देवेन्द्र यादव ने न्यायालय के माध्यम से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने अपनी जमीन (आराजी नं0-1777 मि.) का एक हिस्सा वर्ष 2019 में झांसी निवासी बलवीर सिंह को 3,50,000 रुपये में बेचा था। बलवीर सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से सब-इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हैं। पीडि़त का आरोप है कि रजिस्ट्री होने के बाद जब उन्होंने भुगतान मांगा, तो बलवीर सिंह ने आपसी संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि अभी उनके खाते में पैसे नहीं हैं और कुछ समय बाद चेक से पैसे निकालने की बात कही। पीडि़त के अनुसार बलवीर ने धोखाधड़ी से बैनामा (रजिस्ट्री) तो करा लिया, लेकिन आज तक विक्रय राशि का भुगतान नहीं किया। तहरीर के मुताबिक, जब देवेन्द्र यादव ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी बलवीर सिंह, उनकी पत्नी दीप्ति सिंह और पुत्र अजय सिंह ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। पीडि़त का कहना है कि आरोपी पक्ष उसे और उसके परिवार की महिलाओं को सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के माध्यम से बदनाम कर रहे हैं। पैसे मांगने पर उन्हें गंभीर आपराधिक मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। चूंकि आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारी है, इसलिए पुलिस विभाग में अपने रसूख का इस्तेमाल कर पीडि़त पर अनुचित दबाव बना रहा है। न्यायालय के आदेश पर ललितपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धारा 318 (4), 351 (2) व 61 (2) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।



