रिश्वत के मामले में सुनाई सजा

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर में वैर तहसील की पोस्ट चटोली के ग्राम अतरामपुरा निवासी तत्कालीन लोक अभियोजक हरि सिंह मीणा एडवोकेट को कोटा की एसीबी कोर्ट ने 14 साल पुराने रिश्वत के एक मामले में तीन साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवंबर 2011 में कोटा के सांगोद निवासी ओम प्रकाश वैष्णव के परिवार के खिलाफ महिला थाने में दर्ज दहेज के एक मामले में आरोपी ने पुलिस के नाम पर पीड़ित के माता-पिता का नाम केस से बाहर निकलवाने की एवज में पाँच हजार की रिश्वत मांगी थी। हालांकि उस वक्त एसीबी की ट्रैप की कार्रवाई सफल नहीं हो सकी लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 12 जुलाई 2012 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया गया।



