धनबाद

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 54 पुलिसकर्मियों का तबादला रद्द, धनबाद वापसी का आदेश

Jharkhand High Court's big decision, Transfer of 54 policemen cancelled, order to return to Dhanbad

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
धनबाद। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में ‘प्रशासनिक दृष्टिकोण’ के नाम पर किए जा रहे अनियमित तबादलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने W.P (S) No. 1781 of 2025 की सुनवाई करते हुए धनबाद जिला बल से स्थानांतरित किए गए 54 पुलिसकर्मियों के पक्ष में निर्णय दिया है।
क्या था मामला?
मामला तब शुरू हुआ जब तत्कालीन एसएसपी धनबाद और तत्कालीन डीजीपी ने 54 पुलिसकर्मियों का विभिन्न जिलों में तबादला कर दिया। इसके पीछे ‘प्रशासनिक दृष्टिकोण’ का हवाला दिया गया। प्रभावित पुलिसकर्मियों ने इस कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताते हुए कई स्तरों पर शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने नए स्थानों पर योगदान दे दिया और बाद में न्याय के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।
अदालत की टिप्पणी
हाईकोर्ट ने पाया कि इन तबादलों में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि बिना ठोस कारण और नियमों की अनदेखी कर किए गए स्थानांतरण अनुचित हैं। कोर्ट ने पुलिस मुख्यालय के आदेश (ज्ञापांक 238/पी, दिनांक 24.02.2025) को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया और निर्देश दिया कि सभी 54 पुलिसकर्मियों को पुनः धनबाद जिला बल में शामिल किया जाए।
एसोसिएशन ने बताया ‘न्याय की जीत’
झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे “धैर्य और न्याय की जीत” बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ‘प्रशासनिक दृष्टिकोण’ की आड़ में नियमों की अनदेखी कर तबादले किए जा रहे थे, जिससे पुलिसकर्मियों के मनोबल और उनके पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था।
निष्कर्ष
हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल प्रभावित पुलिसकर्मियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि भविष्य में पारदर्शी और नियमसम्मत प्रशासनिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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