शामली

गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दो वर्ष की सजा, पांच हजार रुपये का अर्थदंड

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करते हुए गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को न्यायालय ने दो वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 में थाना कोतवाली शामली पर अभियुक्त वसीम उर्फ बाबा पुत्र युसुफ निवासी मोहल्ला कलंदरशाह जनपद शामली के खिलाफ मु0अ0सं0-244/2012 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले में शामली पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई। इसी क्रम में शुक्रवार को माननीय एडीजे-05 न्यायालय मुजफ्फरनगर ने अभियुक्त वसीम उर्फ बाबा को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस अधिकारियों ने इसे अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और मजबूत पैरवी का परिणाम बताया है।
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