कैराना

दो मामलों में अदालत का फैसला

जुआ अधिनियम व चोरी के प्रयास के आरोपी दंडित

  पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने एक आरोपी को सजा व जुर्माना, दूसरे पर लगाया अर्थदंड
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो 
कैराना। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करते हुए पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय से दोषियों को सजा एवं अर्थदंड दिलाने में सफलता प्राप्त की है।
पहले मामले में वर्ष 2025 में थाना थानाभवन पर जुआ अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में अभियुक्त आदेश पुत्र अतर सिंह निवासी गांव कुटेसरा, थाना चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की गई। मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली की अदालत ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।दूसरे मामले में वर्ष 2025 में थाना कांधला पर चोरी के प्रयास के आरोप में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त खुर्शीद पुत्र गुल्लू निवासी मोहल्ला रायजादगान, थाना कांधला के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली की अदालत ने आरोपी पर 600 रुपये का अर्थदंड लगाया। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी विवेचना और न्यायालय में सशक्त पैरवी का क्रम लगातार जारी रहेगा, ताकि अपराधियों को उनके कृत्यों के अनुरूप दंड दिलाकर कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।यदि चाहें, मैं इसे अमर उजाला या हिंदुस्तान अखबार की शैली में भी तैयार कर सकता हूँ।
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