गोड्डा

बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार : डालसा

सीएम एक्सलेंस प्लस टू बालिका उच्च विद्यालय, गोड्डा में लीगल लिटरेशी क्लास आयोजित

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो 
गोड्डा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधान जिला जज रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर शनिवार को स्थानीय सीएम एक्सलेंस प्लस टू बालिका उच्च विद्यालय, गोड्डा में लीगल लिटरेशी क्लास आयोजित किया गया। इस दौरान डालसा की ओर से गठित टीम ने ग्रामीणों को कानून का पाठ पढ़ाया। मौके पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल अजीत कुमार ने नालसा की योजना बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं -योजना 2024 से संबंधित जानकारी दी। कहा कि प्रत्येक बच्चे को मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार है, चाहे उसकी वित्तीय स्थिति कैसी भी हो। इस विशेष योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से कानून के साथ संघर्ष में आए (जुबिनाइल इन कनफ्लिक्ट विथ ला ) या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को हर स्तर पर मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं देने, पुलिस, अदालतों और कानूनी प्रणालियों में बच्चों के साथ एक ‘बाल-अनुकूल’ और संवेदनशील माहौल सुनिश्चित करने, शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों और उनके माता-पिता को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने और सहायता देने, यह योजना बच्चों को न्याय प्रणाली के अलग-अलग स्तरों पर सुरक्षा और सहायता देती है। कहा कि पुलिस थानों में हिरासत या पूछताछ के दौरान बच्चों के अधिकारों का हनन न हो, इसके लिए विधिक सहायता प्रदान करती है। किशोर न्याय बोर्ड के सामने बच्चों का सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेष पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति करती है। बाल गृहों ,आब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम और शेल्टर होम में रहने वाले बच्चों की कानूनी स्थिति की निगरानी करती है।बाल कल्याण समितियों के समक्ष: अनाथ, लापता या शोषित बच्चों को सुरक्षा और पुनर्वास दिलाने में मदद करती है। इसके अलावा पोक्सो, प्रतिकर मुआवजा आदि पर भी विचार व्यक्त किया गया। मौके पर अधिकार मित्र नवीन कुमार, अविनाश सिंहा, शिक्षक विद्या सागर, निरंजन कुमार निरज आदि ने भी कानूनी जानकारी दी। धन्यवाद ज्ञापन शिक्षिका अंगिका कुमारी ने किया।
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