संभल

हत्यारोपियों को उम्रकैद की हुई सजा

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।

संभल। अकील अहमद, पुत्र सईद अहमद, निवासी मौ0 कसास्बान सरायतरीन थाना हयातनगर जनपद सम्भल की तहरीर सूचना कि अभियुक्त सलमान, सलीम उर्फ पुतला, जावेद,निवासीगण मौ0 चमन सराय, थाना सम्भल जनपद सम्भल द्वारा वादी के भाई रिहान जो मोहल्ला जगत, में रोटी का तंदूर लगाता उसके साथ मारपीट कर चाकू से घायल कर देना व जिसकी साई अस्पताल मुरादाबाद में ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना सम्भल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।पुलिस महा निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे,अभियान ऑपरेशन कनविक्शन के दृष्टिगत सम्भल पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में थाना सम्भल जनपद सम्भल में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर सम्बन्धित अभियुक्त सलमान सलीम, उर्फ पुतला, व जावेद, पुत्रगण नवाब, निवासीगण मौ0 चमन सराय, थाना सम्भल जनपद सम्भल को अवधेश कुमार सिंह ( न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट सम्भल स्थित चन्दौसी) द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को मुकदमा उपरोक्त में दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व एक एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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