ललितपुर

मारपीट मामले में आमने-सामने आए दो पक्ष

पुलिस ने दर्ज की क्रॉस एफआईआर

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
ललितपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो पक्षों के बीच मारपीट और गाली-गलौज का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र की निवासी रजनी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 13 अप्रैल की रात करीब 08.30 बजे जब वह अपने पुत्र आशु के साथ रास्ते से जा रही थीं, तभी आरोपी राहुल शर्मा ने उन्हें रोककर अभद्रता की। पीडि़ता का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने उनके साथ लात-घूंसों से मारपीट की और बचाने आए उनके पुत्र को भी पीटा। इसके साथ ही आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपी राहुल शर्मा के खिलाफ धारा 115(2), 352 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, दूसरे पक्ष के एड. राहुल शर्मा ने जवाबी आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। राहुल का कहना है कि वह वेस्टन कैफे पर बैठकर चाय पी रहे थे, तभी रजनी जोशी, अशोक जोशी, आशु जोशी और तीन अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। राहुल का आरोप है कि मारपीट के दौरान उनका मोबाइल फोन और जेब में रखे 250 रुपये भी गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने इस शिकायत पर रजनी जोशी व अन्य के खिलाफ धारा 191(2) और 115(2) के तहत मामला पंजीकृत किया है। कोतवाली पुलिस ने दोनों ही मामलों में एफआईआर संख्या 0410 और 0411 दर्ज कर ली है।
तीसरे पक्ष ने भी दर्ज कराई एफआईआर, पुलिस जांच में जुटी
इधर तीसरे पक्ष की ओर से पीडि़त अजित कुमार ने बताया कि सोमवार (13 अप्रैल) की रात करीब 08.30 बजे जब वह रास्ते से गुजर रहे थे, तभी आरोपी राहुल शर्मा ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि बिना किसी कारण के राहुल शर्मा ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने उनके साथ लात-घूंसों से मारपीट कर धमकाया। पुलिस ने तीसरे पक्ष की तहरीर पर राहुल शर्मा के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 352 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है।
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