
नेशनल प्रेस टाइम्स ,ब्यूरो
बरेली। मीटर रीडिंग में गंभीर लापरवाही बरतने वाली बिलिंग कंपनी के विरुद्ध मुख्य अभियंता ने दंडात्मक कार्रवाई की है। बिलिंग एजेंसी द्वारा स्टोर रीडिंग (मौके पर जाए बिना मीटर रीडिंग दर्ज करना) का मामला सामने आया। इसके कारण उपभोक्ताओं को गलत बिल मिल रहे थे और विभाग की छवि धूमिल हो रही थी। मुख्य अभियंता ने चार मीटर रीडर के निष्कासन के साथ 173666 रुपये का जुर्माना लगाया।
मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने बताया कि अधिशासी अभियंता कामर्शियल प्रथम वर्टिकल की जांच में पुष्टि हुई कि अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिलिंग एजेंसी वैभू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के मीटर रीडरों द्वारा बिना साइट विजिट के फर्जी रीडिंग दर्ज की गई। चार मीटर रीडर अजीत कुमार, दीपक उपाध्याय, नरेंद्र सिंह, इफ्तियार हुसैन खान के विरुद्ध सेवा से निष्कासन की कार्रवाई की गई।
वहीं सात उपभोक्ताओं के मामलों में विभाग ने बिलिंग कंपनी पर कुल 173666 की मिसलेनियस रिकवरी (जुर्माना) लगाने की संस्तुति भी की है। मुख्य अभियंता ने कहा कि मीटर रीडरों द्वारा मौके पर न जाकर गलत रीडिंग दर्ज करना, अनुबंध की शर्तों का पालन न करने के कारण यह कार्रवाई की गई है। उपभोक्ताओं को सही बिल मुहैया कराना विभाग की प्राथमिकता है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की रैंडम जांच आगे भी जारी रहेगी।



