JSSC परीक्षा को लेकर पाकुड़ प्रशासन अलर्ट, केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा-163 लागू, 19 जुलाई को तीन पालियों में होगी झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
Pakur administration on alert regarding the JSSC exam; Section 163 imposed within a 200-meter radius of exam centers; Jharkhand Regional Worker Competitive Examination to be held in three shifts on July 19; robust security arrangements in place.

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC), रांची की ओर से आयोजित होने वाली झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा-2024 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपायुक्त पाकुड़ के निर्देश पर जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर 19 जुलाई 2026 (रविवार) को परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा तीन पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरी पाली 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तथा तीसरी पाली दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित की गई है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी केंद्रों पर पर्यवेक्षक-सह-स्टैटिक दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दल, गश्ती दल दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने और किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू रहेगी निषेधाज्ञा
परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, पाकुड़ साईमन मरांडी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है। इसके अनुसार 19 जुलाई 2026 को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले से शाम 6 बजे तक सभी 15 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, भीड़ लगाने, जुलूस, रैली, सभा और धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। इसके अलावा आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, भाला, तीर-धनुष, फरसा सहित अन्य हथियारों के साथ चलने या प्रदर्शन करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा कार्य से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस बल और परीक्षार्थियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति का निषिद्ध क्षेत्र में अनावश्यक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षार्थियों को अनुचित सहायता उपलब्ध कराने या परीक्षा की प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे और प्रवेश पत्र के साथ वैध पहचान पत्र अवश्य लेकर आएं। साथ ही आयोग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि परीक्षा अवधि के दौरान केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं और शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन ने भरोसा जताया है कि सभी विभागों, प्रतिनियुक्त अधिकारियों और आम जनता के सहयोग से परीक्षा पूरी पारदर्शिता, सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न होगी।



