मेरठ

शहीद चन्द्रभान स्मारक समिति मवाना प्रकरण: हाईकोर्ट ने एसडीएम मवाना को तीन सप्ताह में निर्णय लेने को किया निर्देशित

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।

मवाना। शहीद चन्द्रभान स्मारक समिति मवाना ने उच्च न्यायायल इलाहाबाद में याचिका दाखिल करके आयोजन करने की अनुमति मांगी थी। जिस पर उच्च न्यायालय ने नगर पालिका परिषद मवाना, राज्य सरकार एवं शहीद चन्द्रभान प्रदर्शनी के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद उपजिलाधिकारी मवाना को निर्देशित किया कि तीन सप्ताह में प्रदर्शनी के आयोजन के संबंध में दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय ले। शहीद चन्द्रभान स्मारक समिति के सचिव गजेन्द्र पाल सिंह चौहान एडवोकेट ने बताया कि 22 जुलाई को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में समिति की ओर से अधिवक्ता देवांश मिश्रा तथा अनिल कुमार मिश्रा ने पक्ष रखते हुए वर्ष 2025 में शहीद चन्द्रभान प्रर्दशनी का आयोजन करने का अनुरोध किया था। जिसका विरोध नगर पालिका परिषद मवाना के अधिवकता मनु सक्सेना तथा राज्य सरकार के अधिवक्ता ने किया। जिस पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डिवीजन बैंच के न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति अरूण देशववाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में कहा कि अनुमति देने का अधिकार उपजिलाधिकारी मवाना को है। शहीद चन्द्रभान प्रदर्शनी के प्रत्यावेदन 2 अप्रेल एवं 13 अप्रेल पर विचार करते हुए शहीद चन्द्रभान स्मारक समिति को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रत्यावेदन के साथ में पुनः उपजिलाधिकारी मवाना के कार्यालय में प्रत्यावेदन करना होगा। एक सप्ताह के भीतर नगर पालिका परिषद मवाना को नोटिस देकर दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय ले। समिति सचिव गजेन्द्र पाल सिंह ने बताया कि शहीद चन्द्रभान स्मारक समिति उपजिलाधिकारी मवाना से शुक्रवार को मिलकर अपना विस्तृत प्रत्यावेदन देगी। जिसमें समिति के समस्त पदाधिकारी शामिल होंगे।

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