नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
ललितपुर। आगामी होली के त्यौहार के दौरान जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश ने आदेश जारी करते हुए 4 मार्च 2026 को जनपद की सभी शराब और भांग की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है।जारी आदेश के अनुसार, आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सभी देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग की फुटकर दुकानें और थोक अनुज्ञापन समेत बार को बंद रखा जाएगा। यह बंदी बुधवार, 04 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5बजे तक प्रभावी रहेगी।जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि इस बंदी के बदले अनुज्ञापियों (दुकान स्वामियों) को किसी भी प्रकार का प्रतिफल या मुआवजा देय नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे क्षेत्र में भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय के दौरान कहीं भी मादक पदार्थों की बिक्री न हो।पुलिस प्रशासन को सभी थाना प्रभारियों के माध्यम से इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई दुकान खुली पाई जाती है, तो संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
