नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा
नेशनल प्रेस टाइम्स , ब्यूरो
हापुड़ – हापुड़ जिला एवं सत्र न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ( ADJ POCSO COURT ) की अदालत ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
हापुड़ के जिला एवं सत्र न्यायालय में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र त्यागी ने बताया कि , गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 11 वर्षीय पुत्री गांव में स्थित मदरसे में पढ़ती है ।, 13 अगस्त 2022 को दिन में करीब 11 बजे वह बच्ची मदरसे से लापता हो गई। उसने मदरसे पर जाकर पता किया तो जानकारी हुई कि उसकी पुत्री के साथ मदरसे में पढ़ने वाला अकबर भी लापता है। अगले दिन सुबह करीब 8 बजे अकबर ने फोन कर बताया कि उसकी लड़की उसके पास है और वह उसको पहुंचा देगा। पीड़ित पिता को अंदेशा हुआ कि अकबर उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया है और उसकी पुत्री के साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती है। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद गढ़ कोतवाली पुलिस ने बच्ची को बरामद करते हुए आरोपी युवक अकबर को भी गिरफ्तार कर लिया था । पुलिस ने अकबर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जिसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अपना निर्णय सुनाते हुए अकबर को बीस वर्ष का सक्षम सश्रम कारावास और बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है । इसके साथ ही पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपए की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , हापुड द्वारा देय होगी ।



