बेतुल
बैतूल न्यायाधीश ने ली विद्यार्थियों की क्लास लैंगिक अपराध, साइबर फ्रॉड और ट्रैफिक कानून की दी जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने माइन्ड्स आई इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचकर बच्चों को बताए अधिकार

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
बैतूल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल के तत्वावधान में सोमवार 30 जून को माइन्ड्स आई इंटरनेशनल स्कूल में विधिक सेवा साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष शिविर में बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों, साइबर अपराध से सुरक्षा, लैंगिक उत्पीड़न से बचाव तथा ट्रैफिक कानूनों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में जिला न्यायालय की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी महाजबीन खान ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए साइबर क्राइम के बदलते स्वरूप, ऑनलाइन ठगी के नए तरीकों और उससे बचने के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार कानूनी सहायता सेवाएं जरूरतमंदों तक निःशुल्क पहुंचती हैं और प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शर्मिला बिलवार ने लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी। उन्होंने सरल शब्दों में समझाया कि इस कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देना है। साथ ही उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट पर भी प्रकाश डाला, जिसमें हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ओवर स्पीडिंग जैसी बातों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से राजेश शेषकर की उपस्थिति ने कार्यक्रम की जानकारी को और प्रामाणिकता प्रदान की। उन्होंने विद्यार्थियों को प्राधिकरण द्वारा मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं की रूपरेखा से अवगत कराया। विद्यालय के संस्थापक एवं प्राचार्य अनिल राठौर ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज के समय में बच्चों को किताबों के साथ-साथ जीवनोपयोगी कानूनी जानकारी देना भी जरूरी है। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार जताते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा जताई।कार्यक्रम के दौरान विद्यालय स्टाफ, विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। शिविर के माध्यम से बच्चों को कानून की जानकारी के साथ उनके भीतर अपने अधिकारों के प्रति सजगता और आत्मविश्वास भी जागा।




