बरेली
एक अप्रैल से कई लेनदेन और कर छूट में अनिवार्य होगा पैन कार्ड

नेशनल प्रेस टाइम्स ,ब्यूरो
बरेली। पहली अप्रैल से आयकर से जुड़े कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर वेतन भोगियों, मध्यम वर्ग और कारोबारियों पर पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से आयकर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से पैन की अनिवार्यता कई लेनदेन और कर छूट मामलों में बढ़ाई जा रही है।
जानकारी के अनुसार अब कई स्थितियों में पैन (परमानेंट अकाउंट नम्बर) देना जरूरी होगा। अगर कोई व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था के तहत मकान किराया (एक लाख रुपये से अधिक सालाना) पर छूट लेता है, तो मकान मालिक का पैन देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा होम लोन और एलटीसी जैसे दावों में भी पैन की अनिवार्यता लागू की गई है। नए प्रावधानों के तहत पांच लाख रुपये से अधिक के वाहन खरीद पर पैन देना जरूरी होगा।


