नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
जालौन-जालौन न्यायालय ने चेक बाउंस के एक चर्चित मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी अंकित राठौर को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को मूल धनराशि 4,65,000 रुपये के स्थान पर कुल 6,23,000 रुपये अदा करने का आदेश दिया है, जिसमें ब्याज, मानसिक क्षति एवं वाद व्यय शामिल हैं। साथ ही आरोपी को तीन माह के कारावास की सजा भी सुनाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला वर्ष 2023 का है, जब वादी कुलदीप सिंह ने व्यापारिक कार्य हेतु आरोपी को उक्त धनराशि उधार दी थी। निर्धारित समय पर भुगतान न होने पर आरोपी द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया, जिसके बाद वादी ने न्यायालय की शरण ली।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह निर्णय सुनाया।
फैसले पर अधिवक्ता संतोष कुमार यादव ने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि न्यायालयों द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से आर्थिक अपराधों पर अंकुश लग रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के निर्णय धोखाधड़ी करने वालों के लिए कड़ा संदेश हैं।
यह निर्णय न केवल पीड़ित को न्याय दिलाने में अहम साबित हुआ, बल्कि आर्थिक अपराधों के खिलाफ एक सशक्त संदेश भी देता है।



