बरेली

उपमहानिरीक्षक अजय कुमार साहनी ने अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की करी समीक्षा                                     

लंबित प्रकरण में प्राथमिकता के आधार पर दिए निस्तारण के सख्त निर्देश

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो                     
बरेली : उपमहानिरीक्षक अजय कुमार साहनी द्वारा बरेली परिक्षेत्र के जनपद प्रभारियों- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ, पुलिस अधीक्षक पीलीभीत, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के साथ अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था व अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी व आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
आईजीआरएस (IGRS) के माध्यम  से प्राप्त जन शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की समीक्षा की तथा लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए।
पुलिस एवं मीडिया के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर निगरानी रखने तथा अफवाहों के समयबद्ध खंडन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
सीसीटीएनएस (CCTNS) पर 60/90 दिवस से लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण व शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।
ई-साक्ष्य ऐप पर एसआईडी (SID) क्रिएशन कर वीडियोग्राफी बयान, फोटो, फॉरेन्सिक रिपोर्ट आदि साक्ष्यों को विवेचनाओं में जोड़ा जाए तथा ई- साक्ष्य ऐप का विवेचनाओं में अधिकाधिक उपयोग के निर्देश दिये गये।
Zero Fatality District अभियान के तहत सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु ट्रैफिक नियमों के सख्त अनुपालन, जागरूकता अभियान एवं प्रवर्तन की कार्यवाही बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
मिशन शक्ति फेज-5.0(द्वितीय चरण) के अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिन्न अभियान, नारी सुरक्षा,सम्मान एवं स्बावलम्बन हेतु स्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों के प्रभावी संचालन/क्रियान्वयन व महिला बीट प्रणाली की सुदृढ़ीकरण हेतु की गयी कार्यवाही की समीक्षा कर निर्देश दिये गये
साइबर हेल्प-डेस्क के  प्रभावी क्रियान्वयन, साइबर क्राइम के प्रभावी रोकथाम, साइबर अपराध से सम्बन्धित लीन अमाउंट (Lean Amount) की स्थिति के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी तथा साइबर अपराधों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए।
महिला उत्पीड़न के अपराधों की विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण व दहेज उत्पीड़न के प्रकरणों की विवेचनाएं महिला थाना से कराये जाने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
हत्या लूट , स्नेचिंग, नकबजनी, वाहन चोरी, फिरौती, डकैती, बलात्कार,दहेज हत्या, पॉक्सो एक्ट,अपहरण, धर्मान्तरण एवं साम्प्रदायिक संघर्ष के अभियोगों में कृत कार्यवाही की समीक्षा कर निर्देश दिये गये।
उक्त के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा की गयी तथा जनपदों में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था व यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button