
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
बरेली। इलाहाबाद हाईकोर्ट और बार काउंसिल यूपी के आदेश के अनुपालन में बरेली बार एसोसिएशन ने अपने सदस्य अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे 7 दिन के अंदर अपने लंबित आपराधिक मामलों का पूरा ब्यौरा बार कार्यालय में जमा कराएं।
अध्यक्ष मनोज कुमार हरित और सचिव दीपक पांडेय ने मंगलवार को जारी सूचना में कहा कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट की याचिका 12231/2025 मो. कफील बनाम बार काउंसिल यूपी में 3 जून 2026 को दिए गए आदेश और बार काउंसिल यूपी प्रयागराज के 23 जुलाई 2026 के निर्देश पर की जा रही है।
बार के अनुसार जिन अधिवक्ताओं के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, विचारण लंबित है या आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है उन्हें जानकारी देनी है।
सूचना में कहा गया है कि अधिवक्ता अपने मामले का विवरण, अगली नियत तिथि और वर्तमान स्थिति लिखित रूप में 7 दिन के भीतर बार कार्यालय या अहलमद कार्यालय में उपलब्ध कराएं, ताकि उच्च न्यायालय और बार काउंसिल के आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।




