बेतुल
बैतूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला हत्या का राज
गमछे से गला घोंटकर की हत्या, शव पानी में फेंककर दुर्घटना दिखाने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
बैतूल। जिले के थाना साँईखेड़ा क्षेत्र में हुई एक संदिग्ध मौत के मामले का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक तौर पर मामला पानी में डूबने से मौत का प्रतीत हो रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते गमछे से गला घोंटकर हत्या की और शव को पानी में फेंककर घटना को दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया।
पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसे एवं एसडीओपी सुश्री अन्नपूर्णा सिरसाम के मार्गदर्शन में थाना साँईखेड़ा पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और गहन विवेचना के आधार पर इस गंभीर प्रकरण का सफल खुलासा किया।
शव मिलने से शुरू हुई जांच
31 जुलाई 2026 को ग्राम धाबला निवासी लालू पिता गंजू धुर्वे (47 वर्ष) का शव नामदेव फाटे की पड़ित भूमि के समीप पानी से भरी खंती में मिलने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर थाना साँईखेड़ा पुलिस मौके पर पहुँची और मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बदली जांच की दिशा
पोस्टमार्टम में स्पष्ट हुआ कि मृतक की मौत पानी में डूबने से नहीं, बल्कि गला दबाने से हुई थी। रिपोर्ट में मृतक की हायॉइड बोन (गले की हड्डी) टूटी हुई पाई गई, जिससे हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना तेज कर दी।
जंगल में की हत्या, फिर शव पानी में फेंका
जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन मृतक मशरूम लेने जंगल गया था। इसी दौरान आरोपी आनंदराव पिता नब्बा बारस्कर (40 वर्ष), निवासी ग्राम धाबला उसका पीछा करते हुए सुनसान स्थान पर पहुँचा और गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को खेत के पास बने पानी के डोह में फेंक दिया, ताकि मामला डूबने से हुई मौत जैसा लगे।
पुरानी रंजिश और विवाद बना हत्या की वजह
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मृतक और आरोपी के बीच लंबे समय से अवैध संबंधों को लेकर विवाद एवं पुरानी रंजिश चली आ रही थी। कुछ माह पूर्व मृतक द्वारा आरोपी पर चाकू से हमला किए जाने के मामले में मृतक जेल भी गया था। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने हत्या की योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया।
आरोपी ने पूछताछ में कबूला अपराध
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर थाना साँईखेड़ा में अपराध क्रमांक 108/2026 के तहत धारा 103(1) बीएनएस एवं एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(V) और 3(2)(VA) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस टीम ने लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश देकर 2 अगस्त 2026 को आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। मामले की आगे की विवेचना जारी है।
इन अधिकारियों और *पुलिसकर्मियों की रही महत्वपूर्ण भूमिका
प्रकरण के सफल खुलासे में थाना प्रभारी साँईखेड़ा भैयालाल उईके, सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट निरीक्षक आबिद अंसारी, महिला थाना प्रभारी कविता नागवंशी, प्रधान आरक्षक सुभाष मकोड़े, बलवीर मर्सकोले, विनय जायसवाल, राजकुमार धुर्वे, देवेंद्र ठाकुर, रामानंद धुर्वे, झमोला सिरसाम, रविंद्र नागले, आरक्षक विनोद साहू, बबलू धुर्वे, संतराम उइके, शशी पवार तथा महिला आरक्षक रंजिता उइके सहित थाना साँईखेड़ा की टीम का सराहनीय योगदान रहा।



