कैराना

11 साल पुराने हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद, 20 हजार रुपये जुर्माना

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
कैराना। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शामली पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 11 साल पुराने हत्या के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है। एडीजे कैराना की अदालत ने देवी सिंह को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला 31 अगस्त 2011 का है। कैराना क्षेत्र के गांव इस्सोपुर खुरगान निवासी सुरेश अपने पिता, माता और भाई राजेश के साथ खेतों में गया था। इसी दौरान सुरेश के चाचा लीलू सिंह और उसके बेटे देवी सिंह कथित तौर पर घर में घुस आए और सुरेश की पत्नी के साथ मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने पर राजेश मामले की जानकारी करने आरोपितों के घर पहुंचा। आरोप है कि वहां देवी सिंह और उसके साथी ने राजेश को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय राजेश की मौत हो गई। मामले में मृतक के भाई सुरेश की तहरीर पर कैराना थाने में धारा 452 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपित देवी सिंह को पांच सितंबर 2011 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।विवेचना पूरी करने के बाद 20 अक्टूबर 2011 को उसके खिलाफ धारा 452, 302 और 34 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।पुलिस की प्रभावी पैरवी का परिणाम सोमवार को एडीजे कैराना की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर देवी सिंह को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए धारा 302/34 में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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