गोड्डा

गोड्डा के होपवेल अस्पताल का लाइसेंस रद्द, परिसर सील करने का आदेश

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो 
गोड्डा। निजी अस्पतालों में जारी मनमानी और चिकित्सकीय लापरवाही पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी लोकेश मिश्रा के आदेश पर सरकंडा स्थित होपवेल अस्पताल का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के तहत निबंधन एवं अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही अस्पताल परिसर को तुरंत सील करने के निर्देश दिया गया है।
जांच में खुलीं गंभीर अनियमितताएं
17 जून को इलाज के दौरान एक मरीज की मौत और परिजनों द्वारा लगाए गए चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप के बाद जिला प्रशासन ने एक विशेष जांच समिति का गठन किया था। समिति ने 18 अगस्त को अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कई चौंकाने वाली कमियां पाई गईं।
भवन मानचित्र व NOC का अभाव :
सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा और आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) उपलब्ध नहीं कराया गया।
निर्धारित अनुमति के बिना ही भवन का उपयोग अस्पताल के रूप में किया जा रहा था।
कागजातों की कमी : संचालन के लिए जरूरी अनिवार्य वैधानिक दस्तावेज अनुपलब्ध थे। मानकों का उल्लंघन: मरीजों के बेड के बीच निर्धारित दूरी का पालन नहीं किया गया था और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गंभीर कमियां थी।
प्रशासन की सख्त चेतावनी
उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी को अस्पताल परिसर को अविलंब सील करने और सिविल सर्जन को अग्रतर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है। आदेश के अनुपालन में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों को निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। मरीजों की जान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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