शामली

प्रभावी पैरवी से दो अभियुक्तों को सजा, तीन हजार रुपये का जुर्माना

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।

शामली। शामली पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। दोनों पर कुल तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पहले मामले में वर्ष 2001 में थाना आदर्श मंडी में धोखाधड़ी के प्रयास के आरोप में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त अश्वनी कुमार निवासी रायपुर, सहारनपुर को एसीजेएम कैराना न्यायालय ने जेल में बिताई गई दो दिन की अवधि के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं, दूसरे मामले में थाना कांधला में वर्ष 2026 में शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में अभियुक्त मुनव्वर निवासी गदराऊ, कैराना को सीजेएसडी/जेएम शामली न्यायालय ने जेल में बिताई गई पांच माह पांच दिन की अवधि के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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