नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
ललितपुर। जिला पूर्ति अधिकारी उमेशचंद्र मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माह मार्च 2026 के लिए जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को 12 मार्च से 28 मार्च 2026 तक उचित दर दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। जारी सूचना के मुताबिक अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अंत्योदय कार्डधारकों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 की चीनी भी 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित की जाएगी। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल (कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न) दिया जाएगा। इसके अलावा ब्लॉक व तहसील मड़ावरा के चयनित क्षेत्रों में पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम मक्का नि:शुल्क वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वह 12 मार्च से 28 मार्च 2026 के बीच अपनी उचित दर की दुकान पर जाकर ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण कराकर राशन प्राप्त करें। जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं हो पाएगा, उन्हें मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 28 मार्च 2026 को वितरण की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, इसलिए सभी कार्डधारक समय रहते अपना राशन प्राप्त कर लें।
