हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना
साक्ष्य छुपाने के लिए 7 साल और सात हजार का जुर्माना, छेड़खानी करने के जुर्म में तीन साल और तीन हजार का जुर्माना
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
बोकारो। अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने हत्या के आरोपी 25 वर्षीय उफान मांझी ग्राम लेदा थाना पिंड्राजोड़ा जिला बोकारो निवासी को एस टी केस नं 25/25 पिंड्राजोड़ा थाना केस नं 348/24 में हत्या में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 20 हजार रुपया का जुर्माना, साक्ष्य छुपाने के जुर्म में सात साल की सजा और सात हजार रुपया का जुर्माना, छेड़खानी के आरोप में तीन साल की सजा और तीन हजार का जुर्माना का सुनाया है। ये तीनों सजा साथ साथ मे ही चलेगा । हत्यारा 25 वर्षीय उफान मांझी ग्राम लेदा थाना पिंड्राजोड़ा जिला बोकारो निवासी अपने ही गांव के लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया। लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी अन्य लड़के से तय कर दी। उसके बाद हत्यारे ने मृतिका के होने वाले पति को फोन पर शादी नहीं करने की धमकी दी लेकिन वह शादी करने को तैयार रहा। 30/09/24 की रात्री में हत्यारे ने मृतिका को फोन कर अपने घर पर बुलाया और इसके ही फोन से इसके होने वाले पति को विडियो कॉल किया और मृतका के साथ छेड़खानी करते हुए दिखाने लगा । इसके वह फोन काट दिया। इसके बाद से लड़की लापता हो गई। फिर दिनांक 03/10/24 को हत्यारे के घर के सामने हरि राम मांझी के कुएं से सुबह मृतका मृत बरामद हुई।



