जालौन
गैंगस्टर एक्ट में युवक को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
उरई (जालौन)। गैंगस्टर एक्ट में युवक का दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने युवक दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया
अभियोजन पक्ष के अनुसार, धर्मेंद्र उर्फ मुन्नालाल के विरुद्ध कोतवाली उरई में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी! कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे मामले की सुनवाई के मंगलवार को पूरी हुई अभियोजन ने साक्ष्य एवं गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारतेंदु सिंह ने अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ मुन्नालाल को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने अपने निर्णय में अभियुक्त को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा 5,000 का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।


