एकतरफा प्यार में छात्रा की हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद
दिसंबर 2017 में स्कूल से घर लौटते समय बलकटी से की थी नृशंस हत्या

कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
कैराना। एकतरफा प्यार में 12वीं कक्षा की छात्रा की बलकटी से वार कर नृशंस हत्या करने के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋतु नागर ने अपराध को जघन्य बताते हुए दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि घटना 13 दिसंबर 2017 की है। कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ीश्याम निवासी 12वीं कक्षा की छात्रा सोनी गांव गंगेरू स्थित कॉलेज से दोपहर करीब सवा तीन बजे पढ़कर अपनी सहेलियों के साथ घर लौट रही थी। रास्ते में गढ़ीश्याम के ही रहने वाले अमरपाल ने छात्रा का हाथ पकड़ लिया। विरोध करने पर छात्रा को थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद आरोपी अमरपाल ने छिपाकर लाई गई बलकटी निकाल ली और छात्रा की गर्दन पर कई वार कर दिए, जिस कारण छात्रा की मौत हो गई। मृतका के भाई कृष्ण कुमार ने कांधला थाने में अमरपाल और तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में वादी ने प्रार्थना पत्र देकर सुरेंद्र, सुंदर और एक नाबालिग का नाम भी मुकदमे में शामिल कराया। नाबालिग की पत्रावली बाल न्यायालय में विचाराधीन है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में आठ गवाह पेश किए गए। गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋतु नागर ने को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अमरपाल को दोषी करार दिया। दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़ित परिवार को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


