सिंगरौली

10 दिन के अंदर सभी शराब दुकानों में रेट सूची व QR कोड हो चस्पा: आबकारी आयुक्त

प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने सभी जिलों के सहायक आबकारी आयुक्तों और जिला आबकारी अधिकारियों को किया निर्देशित

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।

 सिंगरौली। आबकारी विभाग ने शराब ठेकेदारों पर चाबुक चलाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शराब बिक्री की रेट लिस्ट दुकानों मे चस्पा करनी होगी। निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम एवं निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किये जाने पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में। आबकारी नीति अनुसार मदिरा की फुटकर ब्रिकी की दुकान का लायसेंसी निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य एवं अधिकतम विक्रय मूल्य अथवा उसके बीच की किसी राशि पर मदिरा का विक्रय कर सकता है। 

प्रदेश में शराब की फुटकर दुकानों पर अब रेट लिस्ट वाले क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य होगा। 20 जून तक सभी शराब दुकानदारों को यह क्यूआर कोड लगाने होंगे। इन क्यूआर कोड को स्कैन करते ही उपभोक्ताओं को सभी मदिरा ब्रांड की वास्तविक कीमत पता चल सकेगी। प्रदेश के आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने शुक्रवार को इस संबंध में सभी जिलों के सहायक आबकारी आयुक्तों और जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। फुटकर दुकानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम और अधिकतम विक्रम मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा पर शराब बेचे जाने की शिकायतें आ रही हैं। एमएसपी से कम मूल्य पर शराब बिक्री से शासन को राजस्व का नुकसान होता है, वहीं एमआरपी से अधिक दाम पर बेचना उपभोक्ताओं से अवैध वसूली की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी शराब दुकानों पर क्यूआर कोड लगाया जाना अनिवार्य किया जा रहा है। औचक निरीक्षण में दुकानों पर क्यूआर कोड नहीं मिले तो कार्रवाई होगी।

जान क्या कहा आबकारी आयुक्त ने  प्रदेश के कतिपय जिलों से अभी भी मदिरा की फुटकर ब्रिकी की दुकानों से न्यूनतम विक्रय मूल्य(MSP) से कम मूल्य एवं अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किये जाने संबंधी शिकायतें विभिन्न माध्यमों से निरंतर प्राप्त हो रही है। फुटकर मदिरा लायसेंसियों का यह कृत्य विभागीय निर्देशों का पूर्णतः उल्लंघन होकर गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। मदिरा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मदिरा उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होकर समस्त कार्यपालिक अधिकारियों का मुख्य दायित्व है। उपरोक्त स्थिति से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा मदिरा के विक्रय मूल्यों पर समुचित नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है।

इन नियमों का करना होगा पालन  उक्त को दृष्टिगत रखते हुए, निर्देशित किया जाता है कि न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) से कम एवं अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाकर निर्धारित मूल्यों पर ही मदिरा का विक्रय कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रचलित एवं लोकप्रिय मदिरा ब्राण्ड के विक्रय मूल्यों को प्रदेश की समस्त मदिरा दुकानों में प्रमुखता से सार्वजनिक स्थल पर अंकित भी कराया जाये। उपभोक्ता को मदिरा के प्रचलित विक्रय मूल्यों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु QR कोड सम्बन्धी व्यवस्था लागू की जा रही है। इस हेतु समस्त जिला अधिकारियों की ई-आबकारी पोर्टल पर आई.डी. में Admin > Retail> Rate List QR Code के विकल्प में जिले की समस्त मदिरा दुकानों के लिए QR Code (परिशिष्ट-1 : Sample QR कोड) डाउनलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उक्त QR Code को स्कैन किया जाकर प्रदेश में पंजीकृत समस्त मदिरा ब्राण्ड के विक्रय मूल्य (MSP एवं MRP) की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतः समस्त मदिरा दुकानों पर संबंधित मदिरा दुकान के लिए जारी QR Code को परिशिष्ट-2 में दिए निर्देशानुसार चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिला अधिकारी को 20 जून तक समिट करनी होगी रिपोर्ट 

उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु दिनांक 09.06.2025 से 18.06.2025 तक एक 10 दिवसीय विशेष अभियान (Special Drive) चलाया जाये, जिसके अंतर्गत अधिकतम मदिरा दुकानों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाये। उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 47 दिनांक 14 फरवरी, 2025 की कंडिका 22.2 के अंतर्गत प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही की जाये। विशेष अभियान में की गई कार्यवाही का समेकित प्रतिवेदन दिनांक 20.06.2025 तक अनिवार्यतः प्रेषित किया जाए। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल अथवा अन्य किसी विभागीय टीम के आकस्मिक निरीक्षण में मदिरा की निर्धारित विक्रय दरों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button