जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर पाकुड़ में निषेधाज्ञा लागू, 19 अप्रैल को 15 केंद्रों पर परीक्षा
Prohibitory orders imposed in Pakur for JPSC preliminary exam, exam to be held at 15 centres on April 19

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची एवं उपायुक्त, पाकुड़ के आदेश के आलोक में झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 का आयोजन 19 अप्रैल 2026 को जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी—प्रथम पाली पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 03:00 बजे से 05:00 बजे तक। जिला प्रशासन ने परीक्षा को कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दल, गश्ती दल, जोनल दंडाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
200 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू
अनुमंडल दंडाधिकारी, पाकुड़ साईमन मरांडी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश परीक्षा प्रारंभ से एक घंटा पूर्व से लेकर शाम 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
प्रतिबंधित गतिविधियां
निषेधाज्ञा अवधि में पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, भीड़ लगाना, जुलूस, रैली, धरना या प्रदर्शन करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा आदि लेकर चलना या प्रदर्शन करना भी निषिद्ध रहेगा। परीक्षा केंद्रों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश तथा परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने पर भी रोक रहेगी।
छूट एवं सख्त कार्रवाई
इस आदेश से परीक्षार्थियों, परीक्षा ड्यूटी में तैनात पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल को छूट प्रदान की गई है। वहीं, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों एवं आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने का आग्रह किया है।



