शामली
शामली में दो मामलों में दोषियों को सजा, पुलिस की पैरवी रंग लाई
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। जनपद के दो अलग-अलग मामलों में माननीय न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सजा सुनाते हुए कुल 6000 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।
पहला मामला वर्ष 2001 का है, जिसमें थाना कैराना पर दर्ज मु0अ0सं0 27/2001 धारा 379 भादवि के तहत अभियुक्त इनाम पुत्र राशिद निवासी बुच्चाखेड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रभावी पैरवी के बाद सीजेएम न्यायालय शामली ने अभियुक्त को 4 माह 2 दिन के कारावास (पूर्व में बिताई गई अवधि) एवं 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दूसरा मामला वर्ष 2023 का है, जिसमें थाना कैराना पर मु0अ0सं0 551/2023 धारा 380/411 भादवि के तहत अभियुक्त सादाब पुत्र मेहरबान निवासी इकबालपुरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। न्यायालय ने अभियुक्त को 2 वर्ष 7 माह के कारावास एवं 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है।
दोनों मामलों में शामली पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते दोषियों को सजा दिलाई जा सकी है, जिससे कानून व्यवस्था को मजबूती मिली है।



