शामली
17 साल पुराने शस्त्र अधिनियम मामले में आरोपी को सजा, पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
शामली। वर्ष 2009 में दर्ज शस्त्र अधिनियम के मुकदमे में न्यायालय ने आरोपी साजिद पुत्र दिलशाद निवासी जलालाबाद को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि (7 माह 20 दिन) की सजा तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शामली पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली है।