जालौन
आरक्षी पर जानलेवा हमला करने वाले छह आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार
हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
उरई (जालौन)। थाना सिरसा कलार क्षेत्र में सरकारी कार्य के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने तथा एक अन्य व्यक्ति की हत्या के प्रयास के मामले में सिरसा कलार पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए छह वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडे, लोहे की रॉड, रस्सी और गमछा भी बरामद किया है। त्वरित कार्रवाई को लेकर पुलिस विभाग की कार्यशैली की सराहना की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी एवं क्षेत्राधिकारी जालौन के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी वरुण प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने रविवार को जयरसिंहपुर मोड़, थाना सिरसाकलार से आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 4 जुलाई 2026 को एक महिला ने थाना सिरसा कलार में अपने पति, सास, देवर एवं अन्य परिजनों के विरुद्ध मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच एवं पूछताछ के लिए थाना सिरसाकलार में तैनात आरक्षी सौरभ पटेल सहित पुलिस टीम आरोपियों के घर पहुंची। आरोप है कि पुलिस टीम के पहुंचते ही आरोपी एकजुट हो गए और सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए पुलिसकर्मियों पर लाठी-डंडों एवं लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तत्काल घायल आरक्षी को उपचार के लिए भेजा और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर दी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने अपने ही रिश्तेदार मोमीन खान को घर के अंदर बंद कर दिया और उसके गले में गमछा डालकर जान से मारने का प्रयास किया। इस घटना के संबंध में भी अलग से मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने लगातार दबिश देकर सभी वांछित आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। मु.अ.सं. 74/2026 में आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 132, 121(2), 115(2), 351(2), 352, 324(4), 109, 127(2), 3(5) बीएनएस तथा 7 सीएलए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं मु.अ.सं. 75ध्2026 में धारा 109, 85, 191(2), 127(2), 115(2), 351(2), 352, 125, 3(5) बीएनएस एवं 7 सीएलए एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त आरोपियों के विरुद्ध एनसीआर संख्या 51/2026 में धारा 115(2), 351(2) एवं 352 बीएनएस के तहत भी मामला दर्ज है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सफी खान, डीडी खान उर्फ टाइगर खान, मजीद खान, सलमान खान, रुकसार तथा सबीना को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी थाना सिरसा कलार क्षेत्र के निवासी हैं। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दो लकड़ी के डंडे, एक लोहे की रॉड, दो रस्सियों के टुकड़े तथा एक गमछा बरामद किया, जिन्हें साक्ष्य के रूप में कब्जे में लेकर सील कर दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना प्रभारी वरुण प्रताप सिंह, उप निरीक्षक सुभाष चन्द्र, उप निरीक्षक अरविंद सिंह, कांस्टेबल अशोक सिंह, अंकुर सिंह, संजीव कुमार मिश्रा, आशीष कुमार, महिला कांस्टेबल रशिम तथा महिला कांस्टेबल अंकिता सिंह शामिल रहे। सरकारी कार्य में बाधा डालकर पुलिस टीम पर हमला जैसी गंभीर घटना के बाद सिरसा कलार पुलिस ने बिना समय गंवाए लगातार दबिश दी और महज 24 घंटे के भीतर सभी वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। इस त्वरित कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि पुलिस पर हमला करने अथवा कानून हाथ में लेने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।


