दिव्यांगजनों को मिलेगी “राज्य निधि” से अधिक मदद

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
हापुड – हापुड़ की जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ऋचा गुप्ता ने बताया कि दिव्यांगजनों के सहायतार्थ शासन द्वारा राज्य निधि से आठ प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है, शासन के पत्र सं० 381/2021-65-3099/645/2019 दिनांक 14 सितम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-593/65-3-2023 दिनांक 12 जनवरी, 2024 तथा शासन के पत्र संख्या-518/65-3099-645/2019 दिनांक 26 जून, 2024 के क्रम में विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के हितार्थ “राज्य निधि” से निम्नवत् विवरण के अनुसार वित्तीय सहायता दिये जाने का प्राविधान हैः-
1-उ०प्र० के प्रौधोगिकी अथवा मनावैज्ञानिक आदि प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता।
7-दिव्यांगजन हेतु संचालित विशेष विद्यालयों में खेल सुविधाओं का विकास, खेल उपकरण क्रय हेतु वित्तीय सहायता।
8-दिव्यांगजनों के पुनर्वासन से सम्बन्धित सामाजिक, चिकित्सीय, शैक्षिक एवं विधिक (legal) आदि विषयों पर राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता।
अतः जनपद के सभी सरकारी / गैर सरकारी संस्थाऐं एंव दिव्यांगजनों को अवगत कराना है कि “राज्य निधि” से दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कराते हुये कक्ष सं० 16 कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन हापुड़ को दिनांक 15 अगस्त, 2026 तक प्रस्तुत करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही कर प्राप्त प्रस्ताव निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित किया जा सकें।



