शामली
15 वर्ष पुराने शस्त्र अधिनियम के मुकदमे में आरोपी को सजा, प्रभावी पैरवी का मिला परिणाम
सीजेएम न्यायालय ने जेल में बिताई अवधि की सजा और 500 रुपये अर्थदंड सुनाया
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
शामली। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शामली पुलिस को एक और सफलता मिली है। वर्ष 2011 में दर्ज शस्त्र अधिनियम के मामले में प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) शामली की अदालत ने राशिद पुत्र कामिल निवासी ग्राम भूरा, कैराना को जेल में बिताई गई दो माह 28 दिन की अवधि की सजा तथा 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुराने मामलों में भी प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है, जिससे कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।