नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
गोड्डा : स्पेशल कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन ने जेल में बंद आरोपी अनवर अंसारी को हत्या के एक मामले में दोषी पाकर सजा दी है। कोर्ट ने आरोपी को बीएन एस 69 में दोषी पाकर 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो महीने की सजा अलग से होगी वही कोर्ट ने एस सी / एस टी एक्ट की धारा 3(2) (v) के तहत दोषी पाकर आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है। कोर्ट ने आरोपी को इसके अलावा 10,000 रू का जुर्माना भी लगाया, जुर्माना नहीं भरने पर चार महीने की सजा अलग से होगी। हलांकि कोर्ट ने दोनों सजा साथ साथ चलाने का आदेश दिया है। आरोपी अनवर अंसारी सुन्दर पहाड़ी थाना क्षेत्र के घटियारी का रहनेवाला है। आरोपी के विरुद्ध सुन्दरपहाड़ी थाना क्षेत्र के तसरिया की रहनेवाली बड़ी पहाड़िन ने अपनी पुत्री की जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए 30 जनवरी 25 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी अनवर अंसारी सूचिका की पुत्री के साथ रहता था और उसे मेला घुमाने ले जाता। 27 जनवरी 25 को आरोपी सूचिका की पुत्री को मेला घुमाकर घर आया। दोनों में अनबन होने के कारण सूचिका की पुत्री ने आरोपी के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। 29 जनवरी को आरोपी अनवर अंसारी जबरन ताड़ी दारू पिलाने लगा। सूचिका के द्वारा मना करने के बाबजूद नहीं माना। आरोपी ने युवती को ज हर दे दिया जिस कारण उसने रात भर उल्टी की और सुबह नौ बजे उसने दम तोड़ दिया। दर्ज प्राथमिकी पर पुलिस ने अनुसंधान चालू कर आरोपी को गिरफ्तार कर 18 फरवरी 25 को जेल भेज दिया और घटना सत्य पाकर कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल की। कुल ग्यारह गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने मृतका के उत्तराधिकारी को उचित पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति हेतु निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को भी भेजी है।



