हजारीबाग सदर अनुमण्डल अंतर्गत मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा–2026 के दौरान परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू।

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
हज़ारीबाग़ उपायुक्त पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश ज्ञापांक के आलोक में न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी सदर आदित्य पांडेय ने हजारीबाग सदर अनुमण्डल अंतर्गत वार्षिक माध्यमिक (मैट्रिक) एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) सैद्धान्तिक परीक्षा–2026 का आयोजन होने वाले परीक्षा केंद्रों में निषेधाज्ञा आदेश जारी की है।
1. वार्षिक माध्यमिक (मैट्रिक) परीक्षा–2026
वार्षिक माध्यमिक सैद्धान्तिक परीक्षा दिनांक 03/02/2026 से 17/02/2026 तक प्रथम पाली (पूर्वाह्न 9.45 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक) हजारीबाग सदर अनुमण्डल अंतर्गत 43 परीक्षा केन्द्रों में संचालित होगी। (1) संत कोलम्बा कॉलेजिएट स्कूल, हजारीबाग (2) कार्मेल बालिका उच्च विद्यालय हजारीबाग
(3) संत रोबर्ट बालिका मध्य विद्यालय,हजारीबाग (4) बिहारी बालिका उच्च विद्यालय, हजारीबाग (5) यदुनाथ बालिका उच्च विद्यालय, हजारीबाग (6) अमृतनगर उच्च विद्यालय हजारीबाग (7) हिन्दू +2 उच्च विद्यालय, हजारीबाग (8) अन्नदा हाई स्कूल, हजारीबाग (9) संत किरण गर्ल्स हाई स्कूल, हजारीबाग (10) अन्नदा कॉलेज, हजारीबाग (11) हजारीबाग हाई स्कूल, हजारीबाग (12) संत रोबर्ट उच्च विद्यालय, हजारीबाग (13) +2 उच्च विद्यालय, कटकमसांडी (14) मध्य विद्यालय, कटकमसांडी (15) प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, कटकमसांडी (16) आदर्श इंटर कॉलेज, ईचाक (17) जी.एम. इंटर कॉलेज, ईचाक (18) आर.एम. प्रोजेक्ट हाई स्कूल, चन्दा, ईचाक (19) के.एन. +2 हाई स्कूल, ईचाक (20) जे.एम. इंटर कॉलेज, उरूका ईचाक (21) प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, ईचाक (22) उत्क्रमित हाई स्कूल, टाटीझरिया (23) सरस्वती हाई स्कूल दारू (24) महेशरा +2 हाई स्कूल, महेशरा (25) प्रोजेक्ट हाई स्कूल बनासो (26) +2 हाई स्कूल, विष्णुगढ़ (27) विष्णुगढ़ इंटर कॉलेज, विष्णुगढ़ (28) मध्य विद्यालय, विष्णुगढ़ (29) प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, विष्णुगढ़ (30) +2 हाई स्कूल, बड़कागाँव (31) कर्णपुरा कॉलेज, बड़कागाँव (32) बालिका मध्य विद्यालय, बड़कागाँव (33) आदर्श मध्य विद्यालय, बड़कागाँव (34) एस.एस. +2 हाई स्कूल, केरेडारी (35) मध्य विद्यालय, कराली, केरेडारी (36) उच्च विद्यालय, गर्टीकला, केरेडारी (37) एस.एस. हाई स्कूल, केरेडारी (38) प्रोजेक्ट +2 हाई स्कूल, चरही (39) प्रोजेक्ट बालिका हाई स्कूल, चरही (40) मसीह मार्शल हाई स्कूल, घरही (41) सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, गिद्दी बस्ती, गिद्दी (42) ए.एन.एस. +2 हाई स्कूल, रेलीगढ़ा (43) मध्य विद्यालय, गिद्दी-सी 2. इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा–2026 इंटरमीडिएट सैद्धान्तिक परीक्षा दिनांक 03/02/2026 से 23/02/2026 तक द्वितीय पाली (अपराह्न 2.00 बजे से 5.15 बजे तक) हजारीबाग सदर अनुमण्डल के अंतर्गत 35 परीक्षा केन्द्रों में संचालित होगी।
(1) अन्नदा कॉलेज, हजारीबाग
(2) गुलमोहर इंटर कॉलेज, हजारीबाग (3) यदुनाथ गर्ल्स स्कूल, हजारीबाग (4) हजारीबाग हाई स्कूल, हजारीबाग (5) के.बी. महिला कॉलेज, हजारीबाग (6) संत रोबर्ट बालक मध्य विद्यालय, हजारीबाग (7) एस.के.ए.वी. हाई स्कूल, हजारीबाग (8) अन्नदा हाई स्कूल, हजारीबाग (9) संत किरण गर्ल्स हाई स्कूल, हजारीबाग (10) हिन्दू +2 विद्यालय, हजारीबाग (11) संत रोबर्ट गर्ल्स मध्य विद्यालय, हजारीबाग (12) संत रोबर्ट हाई स्कूल, हजारीबाग (13) संत कोलम्बस कॉलेजिएट स्कूल, हजारीबाग (14) कार्मेल गर्ल्स हाई स्कूल, हजारीबाग (15) बिहारी गर्ल्स हाई स्कूल, हजारीबाग (16) इंटर साइंस कॉलेज, हजारीबाग (17) +2 हाई स्कूल, कटकमसांडी (18) मध्य विद्यालय, कटकमसांडी (19) के.एन. +2 हाई स्कूल, ईचाक (20) जे.एम. इंटर कॉलेज, ईचाक (21) प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, ईचाक (22) आर.एम. प्रोजेक्ट हाई स्कूल, चन्दा, ईचाक (23) आदर्श इंटर कॉलेज, ईचाक (24) जे.एम. इंटर कॉलेज, उरूका, ईचाक (25) प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, विष्णुगढ़ (26) +2 उच्च विद्यालय, विष्णुगढ़ (27) मध्य विद्यालय, विष्णुगढ़
(28) कर्णपुरा कॉलेज, बड़कागाँव (29) +2 उच्च विद्यालय, बड़कागाँव (30) आदर्श मध्य विद्यालय, बड़कागाँव (31) मध्य विद्यालय, कराली, केरेडारी (32) मसीह मार्शल उच्च विद्यालय, चरही (33) ए.एम.एस. +2 हाई स्कूल, रेलीगढ़ा (34) सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हाई स्कूल, गिद्दी-ए (35) मध्य विद्यालय,गिद्दी-सी
परीक्षाओं के शांतिपूर्ण, कदाचार-मुक्त संचालन एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत सभी परीक्षा केन्द्रों के बाहर निषेधाज्ञा लागू की गई है।
निषेधाज्ञा के अंतर्गत प्रतिबंध (1) परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर परिधि में परीक्षार्थियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध। (2) घातक हथियार, लाठी, आग्नेयास्त्र आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध। (3) परीक्षा केन्द्र के अंदर पुस्तक, कागजात, मोबाइल फोन अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध। (4) लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध। (5) यह आदेश परीक्षा अवधि में परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। (6) यह आदेश परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त सरकारी पदाधिकारी, दण्डाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। जिला प्रशासन आम नागरिकों से अपील करता है कि वे निषेधाज्ञा आदेश का पालन करें एवं परीक्षा के सफल संचालन में सहयोग प्रदान करें।



