बरेली
एक रुपये में होगा काम, छोटे भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति की जरूरत नही

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो
बरेली । प्राधिकरण क्षेत्र में नई भवन उपविधि लागू हो गई है। इसके तहत 100 वर्गमीटर तक के आवासीय एवं 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होगी। न ही इसके लिए कोई शुल्क देना होगा। आवेदक को केवल एक रुपये जमा कर पंजीकरण कराना होगा। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने उप्र विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां-2025 और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 को लागू कर दिया है। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए ने बताया कि बोर्ड ने इसकी सहमति दी है। इससे लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन निर्माण से पहले प्रस्तावित मानचित्र अपलोड करने होंगे। मानचित्र स्वीकृति में कोई परेशानी आने पर लोग किसी भी कार्यदिवस में उन्हें अवगत करा सकते हैं।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए ने बताया कि 90 करोड़ की आय लाटरी पद्धति से भूखंड देने और 11 करोड़ रुपये की आमदनी नीलामी पद्धति से हुई है। लॉटरी ड्रा के दौरान सचिव वंदिता श्रीवास्तव, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी शिवधनी सिंह यादव और अधिशासी अभियंता एपीएन सिंह मौजूद रहे।



