गोड्डा

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपित को सश्रम कारावास

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो 
गोड्डा। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार पवन के न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप को सही पाकर नगर थाना क्षेत्र के पनदाहा गांव निवासी विकास कुमार साह को 76 बी एन एस के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं दस हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नही करने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। कोर्ट ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी सजा दी है। सभी सजा साथ साथ चलाने का आदेश दिया है। आरोपी के विरुद्ध नाबालिग के पिता ने 19 अक्टूबर 2024 की घटना को लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि नाबालिग लड़की घर में अकेले थी, उसी समय आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी किया। चिल्लाने पर अगल बगल के लोग जुट गये तो आरोपी को पकड़ कर रखा गय। आरोपित को जबरन उसके घर वाले उसे छुडाकर ले गए और धमकी दिया कि हल्ला मचाने पर जान से हाथ धोना पड़ेगा। घटना पर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया तो आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने सजा सुनाई।
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