ललितपुर

वृद्ध मां से मिलने आई महिला से मारपीट का आरोप

कोर्ट के आदेश पर दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मुंबई निवासी महिला ने लगाया गाली-गलौज कर धमकाने का आरोप, घटना का वीडियो होने का दावा
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
ललितपुर। शहर के मोहल्ला रावतयाना में वृद्ध मां से मिलने आई एक महिला के साथ कथित मारपीट, अभद्रता और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि मोहल्ले में रहने वाले एक दंपत्ति ने उसके साथ सरेराह गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और दोबारा ललितपुर आने पर उसे तथा उसके पति को जान से खत्म करने की धमकी दी। स्थानीय स्तर पर कार्रवाई न होने के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जिसके आदेश पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोहल्ला रावतयाना निवासी तथा वर्तमान में पनवेल, मुंबई में रहने वाली निधिकमल वर्मा 3 मई 2025 को अपनी वृद्ध मां ममता देवी के बुलावे पर उनसे मिलने ललितपुर आई थीं। सुबह करीब नौ बजे वह अपनी मां के घर पहुंचीं, तभी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। आरोप है कि रावतयाना में रहने वाले गौरव सिंह और उनकी पत्नी संध्या सिंह ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और कथित रूप से गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि दोनों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनके साथ मारपीट भी की। पीड़िता का कहना है कि घटना के दौरान आसपास के कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को देखा। मामले को लेकर मोहल्ले में भी काफी चर्चा रही। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पीड़िता के अनुसार, आरोपियों ने कहा कि यदि वह दोबारा अपनी मां से मिलने ललितपुर आईं तो उन्हें और उनके पति को जान से मार दिया जाएगा। महिला ने दावा किया है कि उसने घटना का वीडियो अपने पास सुरक्षित रखा है, जो जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकता है। पुलिस विवेचना के दौरान वीडियो सहित अन्य साक्ष्यों की जांच करेगी। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने कोतवाली पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। बाद में उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की, किंतु वहां से भी समाधान नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने गौरव सिंह और संध्या सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 352 एवं 351(3) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।
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