संभल

ग्रो सेफ फूड अभियान 2.0 की कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन।

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।

संभल। शासन के निर्देशों के क्रम जनपद संभल के उप संम्भागीये कृषि प्रसार अधिकारी चंदौसी के सभागार में कृषि रक्षा अनुभाग जिला कृषि रक्षा अधिकारी संभल द्वारा ग्रो सेफ फूड अभियान 2.0 की कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमे जनपद संभल के किसान भाई को गुणवत्ता युक्त तथा कम कीटनाशी के प्रयोग द्वारा उच्च गुणवत्ता के उत्पाद प्राप्त करने हेतु अवगत कराया गया। इस सन्दर्भ में उप कृषि निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी जिला गन्ना अधिकारी संभल जिला उद्यान अधिकारी संभल साथ ही कृषि निदेशालय द्वारा नामित कंपनी सी. सिवा क्रॉप सीइंस सिकंदराबाद के सहायक महाप्रबंधक ऐ०जे०एम० शिव कुमार हुड्डा सहायक बिक्री प्रबंधके ए०एस०एम० सूरज चड्डा क्षेत्र प्रबंधक टी०एम० मोहित गुप्ता कृषि विभाग के सभी तकनीकी कार्मिक FPO संचालित विक्रेता एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक द्वारा यांत्रिक विधि से कीट रोग का नियन्त्रण का विशेष प्रशिक्षण दिया गया जिसमे उन्होंने बताया की किसान भाई किस तरीके से फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग कीटों को नियन्त्रित करने के लिये कर सकते है तथा सोलरलाईट ट्रैप टीकी ट्रैप तथा ल्यूर आदि के सम्बन्ध में किसानों तथा अन्य कार्मिकों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम मे उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि द्वारा दवाइयों के कृषकों को लिफलेट के प्रयोग व स्प्रे करते समय पी० पी० ई० किट आदि का प्रयोग व पैकेट पर अंकित रेड मार्क ग्रीन मार्क आदि के बारे में अवगत कराया नकली मिलावटी घटिया अपंजीकृत व बिना लाइसेंस वाले कीटनाशकों से सावधान रहने के सम्बन्ध में कृषि रक्षा अधिकारी अरूण कुमार त्रिपाठी द्वारा किसानों को कीटनाशियों के प्रयोग से पहले लेबल लीफलेट पर दिए गये अनुदेशों को पढ़ने की सलाह दी गयी। किसानों एवं उपभोक्ताओं को कीट नाशियों के स्प्रे का समय संख्या मात्रा तथा अन्य कीट नाशियों के साथ मिश्रण की ऐसी संस्तुति न करें जो कीटनाशि रसायनों के पैकेट पर या साथ में दिये गये लेबल तथा लीफलेट पर मुद्रित न हो।किसानों को कीट नाशकों के प्रयोग छिड़काव के समय पूरे शरीर को ढकने के लिए सुरक्षात्मक कपड़े जैसे दस्ताने मास्क एप्रन फुल आस्तीन पैन्ट शर्ट बूट इत्यादि अथवा पी०पी०ई० किट का प्रयोग करने की सलाह दी गयी कीटनाशी रसायनों के बिना लाइसेंस उत्पादन भण्डारण वितरण बिक्री हेतु प्रदर्शन बिक्री के बारे में कृषि विभाग को सूचित करने के लिए अवगत कराया व लेबल और लीफलेट पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रमाणिक और गुणवत्ता उत्पादों का प्रयोग के बारे मे सलाह दी गयी।

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