खैरथल
राशन कार्ड में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया का सरलीकरण
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते ही ऑटोमेटिक अपडेट होगा लोगों के लिए बड़ी राहत
नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
खैरथल। राजस्थान सरकार ने राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। ‘ऑटोमेटेड सर्विस डिलीवरी (स्मार्ट प्रोजेक्ट)’ के तहत अब आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आमजन को जन्म पर नाम जुड़वाने और मृत्यु पर नाम हटाने के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था महिने तक आफिसों के चक्कर लगाने मे अपना समय और पैसा बर्बाद करना पड़ता था भजन लाल सरकार की यह बड़ी राहत सिद्ध होगी।
इस नई प्रणाली के तहत जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते ही संबंधित व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में स्वतः जुड़ जाएगा या हट जाएगा। यह सुविधा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) और गैर-एनएफएसए, दोनों श्रेणी के राशन कार्डधारकों को उपलब्ध होगी।
इस नई व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पहचान पोर्टल पर जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही उसकी जानकारी स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से खाद्य विभाग के आरसीसीसी सॉफ्टवेयर तक पहुंच जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज माता-पिता के जनआधार और अन्य विवरणों के आधार पर नवजात शिशु का नाम संबंधित परिवार के राशन कार्ड में स्वतः दर्ज हो जाएगा। हालांकि, निर्धारित आयु पूरी होने पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए बच्चे की ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा।
इसी तरह, किसी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते ही उसका नाम राशन कार्ड से स्वतः हटा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए अलग से कोई आवेदन, दस्तावेज जमा करने या शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
विभागीय सुत्रो के अनुसार कि इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए पोर्टल पर आवश्यक तकनीकी अपडेट किए जा रहे हैं। इन अपडेट्स के पूरा होने के बाद, यह सुविधा जिले में भी स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से शुरू कर दी जाएगी।
इससे राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी। हालांकि, नए राशन कार्ड बनवाने या अन्य कारणों से सदस्यों के नाम जोड़ने अथवा हटाने की मौजूदा प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी।
यदि जन्म प्रमाण पत्र जारी करते समय बच्चे का नाम दर्ज नहीं होता है, तो राशन कार्ड में अस्थायी रूप से ‘बेबी ऑफ (माता का नाम)’ अंकित किया जाएगा। जनआधार पोर्टल पर बच्चे का नाम अपडेट होने के बाद, राशन कार्ड में भी स्वतः संशोधन हो जाएगा।

