खैरथल

औषधि नियमों के उल्लंघन पर सात प्रतिष्ठानों के अनुज्ञापत्र निलंबित

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
खैरथल-तिजारा। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तदधीन नियमावली, 1945 के प्रावधानों तथा अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग, खैरथल-तिजारा द्वारा जिले के सात औषधि प्रतिष्ठानों के औषधि अनुज्ञापत्र नियमानुसार निलंबित किए गए हैं।
जिला अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक नरोत्तम देव बारोठिया ने बताया कि विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेशों के तहत मैसर्स हिन्दुस्तान मेडिकल स्टोर, कहरानी, चौपानकी, भिवाड़ी का अनुज्ञापत्र 07 से 16 सितम्बर तक 10 दिवस, मैसर्स शिव मेडिकल स्टोर, ग्राम-जगता बसई, तहसील किशनगढ़बास का 07 से 14 सितम्बर तक 08 दिवस तथा मैसर्स मिशिका मेडिकल स्टोर, खुशखेड़ा, भिवाड़ी का 07 से 11 सितम्बर तक 05 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
इसी प्रकार मैसर्स मेडिकेयर फार्मेसी, लाल कोठी के पास, कहरानी, भिवाड़ी का अनुज्ञापत्र 07 से 16 सितम्बर तक 10 दिवस तथा मैसर्स श्री राम मेडिकल स्टोर, कारोली, खुशखेड़ा, भिवाड़ी का अनुज्ञापत्र 01 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
वहीं मैसर्स मिघानी मेडिकल, पुराना बस स्टैण्ड, चिकानी, किशनगढ़बास का अनुज्ञापत्र 08 से 12 सितम्बर तक 05 दिवस तथा मैसर्स फैजान मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, 7 ग्रीन पार्क सोसायटी के पास, वीपीओ-चिकानी का अनुज्ञापत्र 09 से 16 सितम्बर तक 08 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया कि औषधि प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित नियमों एवं अनुज्ञापत्र की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियमानुसार यह कार्रवाई की गई है। विभाग ने औषधि विक्रेताओं से नियमों एवं अनुज्ञापत्र की शर्तों का पूर्णतः पालन करने की अपील की है।
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